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PF Withdrawal नियम जानें, गलत इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों पर हो सकती है सख्त कार्रवाई

PF Withdrawal नियम जानें, गलत इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों पर हो सकती है सख्त कार्रवाई

PF Withdrawal: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के नए नियमों ने हलचल मचा दी है! EPFO ने फर्जी दस्तावेजों से PF निकालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। गलत जानकारी देकर पैसा निकालने पर जेल भी हो सकती है। आपके PF खाते की सुरक्षा के लिए ये नियम जानना बेहद जरूरी है।

PF का पैसा 1 साल में कितनी बार निकाल सकते हैं?

PF से आंशिक निकासी साल में केवल एक बार की जा सकती है। मेडिकल इमरजेंसी, शादी, मकान खरीदने या बच्चों की पढ़ाई जैसे खास कारणों से ही पैसा निकाल सकते हैं। पूरी राशि निकालने के लिए 2 महीने बेरोजगार रहना जरूरी है। COVID एडवांस जैसी विशेष स्थितियों में अलग नियम लागू होते हैं। हर निकासी के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता है।

EPFO ने ऑनलाइन निकासी को आसान बनाया है लेकिन नियम सख्त हैं। बार-बार निकासी से रिटायरमेंट फंड कम हो जाता है। 5 साल की नौकरी के बाद ही आंशिक निकासी की अनुमति है। झूठे दस्तावेज देने पर खाता ब्लॉक हो सकता है। समझदारी से निकासी करें क्योंकि यह आपका भविष्य का पैसा है।

अगर मेरे पिता का नाम गलत है तो क्या मैं अपनी पीएफ राशि निकाल सकता हूँ?

पिता का नाम गलत होने पर पहले उसे सही करवाना जरूरी है। EPFO पोर्टल पर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर सुधार करवा सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड में भी नाम मैच करना चाहिए। बिना सुधार के निकासी का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयर के जरिए भी करेक्शन करवा सकते हैं।

KYC अपडेट करने से यह समस्या हल हो जाती है। गलत जानकारी से निकासी करना कानूनी अपराध है। सुधार में 15-20 दिन लग सकते हैं। सभी दस्तावेजों में एक जैसी जानकारी होनी चाहिए। EPFO हेल्पलाइन 1800118005 पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं।

15000 सैलरी में कितना पीएफ कटेगा?

₹15,000 की बेसिक सैलरी पर 12% यानी ₹1,800 PF कटेगा। कंपनी भी उतनी ही राशि जमा करेगी। कुल ₹3,600 महीने में आपके PF खाते में जाएगा। इसमें से 8.33% यानी ₹1,250 पेंशन फंड में जाता है। बाकी ₹2,350 आपके PF बैलेंस में जुड़ता है। यह अनिवार्य बचत आपके भविष्य को सुरक्षित बनाती है।

VPF के जरिए अतिरिक्त योगदान भी कर सकते हैं। सालाना 8.1% ब्याज मिलता है जो टैक्स फ्री है। 5 साल तक जमा रहने पर पूरा पैसा टैक्स फ्री मिलता है। हर साल ब्याज दर बदल सकती है। UAN नंबर से सभी PF खाते लिंक रहते हैं।

क्या मैं अपनी पिछली कंपनी PF बिना ट्रांसफर के निकाल सकता हूँ?

हां, 2 महीने बेरोजगार रहने के बाद पुरानी कंपनी का PF निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर करना बेहतर विकल्प है। बिना ट्रांसफर निकालने पर टैक्स लग सकता है। 5 साल से कम सर्विस पर TDS कटेगा। ऑनलाइन फॉर्म 19 भरकर निकासी कर सकते हैं। आधार-UAN लिंक होना जरूरी है।

नई कंपनी में ट्रांसफर से सर्विस कंटिन्यूटी बनी रहती है। फॉर्म 13 से ट्रांसफर आसान है। बार-बार निकासी से भविष्य का नुकसान होता है। EPFO का ऑटो ट्रांसफर सिस्टम भी काम करता है। समझदारी से फैसला लें क्योंकि PF आपकी रिटायरमेंट सेविंग है।

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Disclaimer: यह जानकारी EPFO के नवीनतम नियमों पर आधारित है। नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें। गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध है।